प्रकाशित: 14 जनवरी, 2025
एन आर नं. 25-04
संपर्क करना: लोरेस उगाही/ग्रेग लॉसन
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आपको क्या जानने की आवश्यकता है: जंगल में लगी आग और तूफानों के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए, संघीय आपदा बेरोज़गारी सहायता (DUA) अब उन श्रमिकों और स्वनियोजित वाले लोगों के लिए उपलब्ध है, जो नियमित बेरोजगारी लाभ के लिए योग्य नहीं हैं. आपदा बेरोज़गारी सहायता (DUA) लाभ दावा 10 मार्च 2025 तक दायर किये जाने चाहिए.
सैक्रामेंटो - भीषण जंगल की आग और हवाओं से प्रभावित लॉस एंजिल्स काउंटी के कर्मचारी अब आवेदन कर सकते हैं संघीय आपदा बेरोज़गारी सहायता (DUA), या नियमित बेरोजगारी लाभ . रोज़गार विकास विभाग (EDD) इन लाभों का प्रबंधन करता है. आपदा बेरोज़गारी सहायता (DUA) उन श्रमिकों के लिए है - जैसे स्वनियोजित वाले लोग - जो नियमित बेरोजगारी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं और आपदा के कारण उनकी नौकरी चली गई है या उनके काम के घंटे कम हो गए हैं.
संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी (FEMA) यह निर्धारित किया गया कि लॉस एंजिल्स काउंटी के वे लोग, जिन्होंने आपदा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में अपना काम या स्व-रोज़गार खो दिया था, अब संघीय डी.यू.ए. लाभों के लिए आवेदन कर सकते हैं. नई डीयूए उपलब्धता राष्ट्रपति द्वारा प्रमुख आपदा घोषणा के बाद आई है (FEMA-4856-DR) 8 जनवरी 2025 को जारी किया गया.
इसके अलावा, गवर्नर गेविन न्यूसम ने घोषणा की आपातकालीन स्थिति लॉस एंजिल्स काउंटी में और एक जारी किया कार्यकारी आदेश चल रही आग से प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करना तथा नियमित बेरोजगारी लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रभावित श्रमिकों के लिए एक सप्ताह की प्रतीक्षा इंतज़ार की अवधि माफ करना. गवर्नर के आदेश में कर्मचारी को राज्य वेतन रिपोर्ट दाखिल करने या पेरोल टैक्स जमा करने के लिए 60 दिन तक के विस्तार का अनुरोध करने की भी अनुमति दी गई है.
डीयूए लाभ 12 जनवरी 2025 के सप्ताह से होने वाले नुकसानों पर लागू होंगे. पात्र पूर्णकालिक कर्मचारी 26 सप्ताह तक प्रति सप्ताह 186 डॉलर से 450 डॉलर तक प्राप्त कर सकते हैं. अंशकालिक काम भी लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं. पात्र व्यक्ति जो 12 जनवरी तक बेरोजगार थे, वे अपने दावा को उसी तिथि से शुरू करने का अनुरोध कर सकते हैं, भले ही उन्होंने 12 जनवरी के बाद आवेदन किया हो. इस आपातकालीन लाभ का अंतिम भुगतान सप्ताह 12 जुलाई 2025 को समाप्त होगा.
डीयूए लाभ संघ द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित ऐसे लोगों की सहायता करते हैं जो नियमित बेरोजगारी लाभ के लिए पात्र नहीं हैं तथा निम्नलिखित में से किसी भी मानदंड को पूरा करते हैं:
- आपदा क्षेत्र में काम किया हो, या व्यवसाय के मालिक हों या स्वनियोजित में हों, या काम या स्व-रोज़गार शुरू करने वाले हों. इसमें कृषि और मछली पालन उद्योग भी शामिल है, और यह यहीं तक सीमित नहीं है.
- आपदा के कारण अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सकते हैं या आपदा के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में उनके कार्यस्थल को हुई भौतिक क्षति या विनाश के कारण अब काम नहीं कर सकते हैं या सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं.
- आपदा के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप लगी चोट के कारण कार्य या स्व-रोज़गार नहीं कर सकते.
- आपदा के कारण हुई मृत्यु के कारण वे अपने घरेलू के मुखिया बन गए.
- वह कार्य या स्व-रोज़गार जो वे अब नहीं कर सकते, उनकी कमाई का प्राथमिक स्रोत रहा होगा.
प्रभावित श्रमिकों को आवेदन पत्र में उस बॉक्स को चेक करना चाहिए जिसमें पूछा गया है कि क्या उनकी बेरोजगारी किसी हालिया आपदा का प्रत्यक्ष परिणाम है. डीयूए लाभों के लिए दावा पर कार्रवाई करने से पहले ईडीडी को यह जांच करनी होगी कि आवेदक नियमित बेरोजगारी लाभों के लिए पात्र है या नहीं. इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, आवेदकों को एक पत्र प्राप्त हो सकता है जिसमें यह संकेत दिया जाएगा कि वे नियमित बेरोजगारी के लिए पात्र नहीं हैं, जबकि EDD उनके DUA दावा पर कार्रवाई करने का काम करता है. सभी प्रभावित श्रमिकों को लाभ के लिए आवेदन करना चाहिए, तथा EDD यह निर्धारित करेगा कि DUA या नियमित राज्य बेरोजगारी लागू होगी या नहीं.
आपदा बेरोज़गारी सहायता (DUA) डीयूए लाभ दावा 10 मार्च 2025 तक दायर किए जाने चाहिए, जब तक कि व्यक्ति के पास देर से आवेदन जमा करना का कोई उचित कारण न हो.
डीयूए आवेदन दाखिल जमा करना के दिन से 21 दिनों के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए. आवश्यक दस्तावेजों में नवीनतम संघीय कमाई टैक्स फॉर्म या चेक स्टब्स, या अन्य दस्तावेज शामिल हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि आपदा के समय आवेदक कार्यरत था या स्वनियोजित में था. स्वनियोजित के लिए दस्तावेज बैंकों, सरकारी संस्थाओं, या उनके व्यवसाय के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से शपथ पत्र के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं.
लाभ के लिए आवेदन करने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है मेरा रोज़गार विकास विभाग (EDD), और फिर UI ऑनलाइन का चयन करें, जो अंग्रेजी, स्पेनिश, अर्मेनियाई, सरलीकृत चीनी, पारंपरिक चीनी, कोरियाई, तागालोग और वियतनामी में उपलब्ध है. ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय, चुनेंसीधे जमा करनालाभ भुगतान को डाक द्वारा भेजे गए डेबिट कार्ड या चेक के बजाय व्यक्तिगत बैंक खाते में स्वचालित रूप से जमा किया जाना.
रोज़गार विकास विभाग (Employment Development Department, EDD) प्रतिनिधि स्थानीय सहायता केंद्र ररों पर व्यक्तिगत रूप से मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं, जिन्हें के नाम से जाना जाता है आपदा पुनर्रापित केंद्र आपातकाल के दौरान.
निम्नलिखित आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र खुले हैं:
पासाडेना सिटी कॉलेज सामुदायिक शिक्षा केंद्र 3035 E. Foothill Blvd. |
यूसीएलए रिसर्च पार्क वेस्ट 10850 W Pico Blvd. |
परिचालन के घंटों सहित अधिक जानकारी के लिए, कृपया देखें कैलिफोर्निया गवर्नर के आपातकालीन सेवा कार्यालय (Cal OES) समाचार.
लोग छुट्टियों को छोड़कर, सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच फोन द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं:
- अंग्रेजी और स्पेनिश: 1-800-300-5616
- अर्मेनियाई: 1-855-528-1518
- कैंटोनीज़: 1-800-547-3506
- कोरियाई: 1-844-660-0877
- मंदारिन: 1-866-303-0706
- तागालोग: 1-866-395-1513
- वियतनामी: 1-800-547-2058
- अन्य सभी भाषाएँ: 1-800-300-5616. दुभाषिया सेवा नो कॉस्ट उपलब्ध है.
- TTY: 1-800-815-9387
रोज़गार विकास विभाग (EDD) की आपदा संबंधी सेवाएँवेबपेज में आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए अधिक जानकारी शामिल है. कर्मचारी ता यहां आ सकते हैंकर्मचारी ताओं के लिए आपातकालीन और आपदा सहायताया रिपोर्टिंग या टैक्स अदा करने वाला करने के विस्तार के बारे में जानकारी के लिए EDD के करदाता सहायता केंद्र को 1-888-745-3886 पर कॉल करें.
नौकरी ढूंढने वाला लोग इसका वित्तपोषण कर सकते हैं कैलिफोर्निया का अमेरिका जॉब सेंटरSM नौकरी खोज संसाधनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अधिक तक पहुंच के लिए अपने निकटतम स्थान पर जाएं.
सक्रिय आपात स्थितियों के बारे में अधिक जानने के लिए, यहां जाएंready.ca.gov.
EDD, FEMA की ओर से, अमेरिकी श्रम विभाग, रोजगार एवं प्रशिक्षण प्रशासन के लिए कैलिफोर्निया में संघीय आपदा- लाभ कार्यक्रम का प्रबंधन करता है.